


अल्मोड़ा। उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अब दुकानदारों को बिना पैकेट वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या रैक पर उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। पैकिंग में बिकने वाले इन उत्पादों पर भी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की प्रकृति के अनुसार उनकी गुणवत्ता, ताजगी और सुरक्षित उपभोग की अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ इनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय इनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी मिठाई और बेकरी कारोबारियों से 26 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।




