
नई टिहरी(आरएनएस)। जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की समीक्षा के दौरान अनियमितताएं मिलने पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने घनसाली स्थित उत्तराखंड अल्ट्रासाउंड केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। कम लिंगानुपात वाले विकासखंडों में विशेष निगरानी रखते हुए कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाने और पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएमओ डॉ. श्याम विजय ने बताया कि जिले में वर्तमान में छह सरकारी और दो निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं। सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों में सक्रिय ट्रैकर लगाए गए हैं जिनके माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है।
बीते अप्रैल माह से जून 2026 के बीच जिले में कुल 2,177 अल्ट्रासाउंड परीक्षण किए गए। बताया स्मृति नर्सिंग होम घनसाली का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका है। उत्तराखंड अल्ट्रासाउंड घनसाली के दो निरीक्षणों में अनियमितताएं मिलने और संचालक रविंद्र बिष्ट के स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर डीएम ने संबंधित केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। लिंगानुपात की समीक्षा के दौरान प्रतापनगर, थौलधार और भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम लिंगानुपात पाए जाने पर डीएम ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, निगरानी और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में सीडीओ वरुणा अग्रवाल, एसीएमओ डॉ. चंदन कुमार, जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज सिंह पंवार, समिति के सदस्य सुशील कुमार बहुगुणा, मनोज नकोटी, डॉ. जगदीश बड़ोनी आदि मौजूद रहे।
