Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • उत्तरकाशी
  • थूक कर रोटी बनाने वाले वाले रेस्तरां का फूड लाइसेंस निरस्त
  • उत्तरकाशी

थूक कर रोटी बनाने वाले वाले रेस्तरां का फूड लाइसेंस निरस्त

RNS INDIA NEWS 17/10/2025
default featured image
WhatsApp Image 2025-10-21 at 17.03.53
WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.26.35_11zon

उत्तरकाशी(आरएनएस)।  थूक कर रोटी बनाने वाले वाले रेस्तरां का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। खाद्य संरक्षा विभाग ने रेस्तरां के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से लाइसेंस निरस्त किया। वहीं, रेस्तरां के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही गतिमान है।
बता दें कि बीते बुधवार रात करीब 11 से साढ़े ग्यारह बजे के बीच बाजार पुलिस चौकी के निकट स्थित एक रेस्तरां में एक मुस्लिम कारीगर के थूक कर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। मामले में कोतवाली पुलिस ने संबंधित कारीगर के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज किया था।
वहीं, मामले में खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से लाइसेंस निरस्त करने व रेस्तरां के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा अश्विनी सिंह ने बताया कि मामले में गत गुरुवार शाम को ही संबंधित रेस्तरां का लाइसेंस आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। जबकि उसके विरुद्ध एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया गतिमान है। सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने में समय लगता है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: उत्तराखंड में पीएम योजना की तर्ज पर बनेगी स्कूलों के लिए योजना: मुख्य सचिव
Next: डीएम गौरव कुमार ने बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

Related Post

default featured image
  • उत्तरकाशी
  • उत्तराखंड

गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद

RNS INDIA NEWS 22/10/2025
default featured image
  • उत्तरकाशी

धराली और छोलमी गांव में नहीं मनाया गया दीपावली का त्योहार

RNS INDIA NEWS 21/10/2025
default featured image
  • उत्तरकाशी

13 सदस्यीय दल ने काला नाग चोटी का किया सफल आरोहण

RNS INDIA NEWS 19/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में जुटा प्रशासन
  • गुमशुदा महिला 3 वर्षीय पुत्री सहित सकुशल बरामद
  • विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न
  • जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया नगर यातायात व्यवस्था का संयुक्त निरीक्षण
  • राशिफल 26 अक्टूबर
  • मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे फोड़ने की शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला, 2 महिला समेत 4 पर केस दर्ज

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.