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  • निर्वाचन व्यय विवरण समय पर नहीं देने वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
  • अल्मोड़ा

निर्वाचन व्यय विवरण समय पर नहीं देने वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

RNS INDIA NEWS 24/09/2025
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अल्मोड़ा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2029 में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर निर्विरोध या सविरोध चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख 31 जुलाई 2025 या 14 अगस्त 2025 से 30 दिन के भीतर अपना चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार नोटिस की प्रतियां सभी विकास खंड कार्यालयों को भेज दी गई हैं। जिन प्रत्याशियों ने अभी तक अपना व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, वे संबंधित विकास खंड कार्यालय से नोटिस प्राप्त कर लें। नोटिस मिलने के बाद 20 दिनों के भीतर अपना चुनावी व्यय विवरण प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए विकास खंड कार्यालय और सदस्य जिला पंचायत के लिए पंचास्थानी चुनाव कार्यालय, विकास भवन अल्मोड़ा में जमा करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यय विवरण जमा करने से पहले उसे संबंधित कोषागार या उपकोषागार से सत्यापित कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में विवरण जमा न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद ऐसे उम्मीदवारों को आगामी तीन वर्षों तक किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशी समय पर अपना व्यय विवरण जमा करें, ताकि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

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