भाजपा विधायक आदेश चौहान समेत तीन पुलिसकर्मियों को एक-एक साल की सजा

देहरादून। हरिद्वार की रानीपुर सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में तीन पुलिस अधिकारियों सहित कुल पांच लोगों को दोषी ठहराया है। यह फैसला सोमवार को देहरादून स्थित सीबीआई कोर्ट ने सुनाया।
मामला वर्ष 2009 का है, जब आदेश चौहान की भतीजी द्वारा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में भतीजी के पति मनीष ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर उसे झूठे आरोपों में फंसाया और थाने में मारपीट की। मनीष की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद अदालत ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने विधायक आदेश चौहान के साथ-साथ तत्कालीन पुलिस निरीक्षक रहे आरके चमोली, निरीक्षक राजेंद्र कुमार और दिनेश कुमार को दोषी मानते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। आरके चमोली बाद में पदोन्नति पाकर पुलिस उपाधीक्षक बने और सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया।
अदालत ने सभी दोषियों को गैर-जमानती धाराओं में दोषी माना है, हालांकि सभी को जमानत भी दे दी गई है।