सीएससी सेंटर नहीं ले सकते मनमाना शुल्क, यह पंजीकरण शुल्क है निर्धारित

अल्मोड़ा। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य आया है कि समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण एवं अन्य सेंवाओं हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर संचालकों द्वारा मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में गृह अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन द्वारा विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती हेतु 250 रुपया शुल्क, तत्काल विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती हेतु 2500 रुपया शुल्क, विलम्ब शुल्क, पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जायेगी तथा 90 दिनों से अधिक देरी के लिए शुल्क 400 रुपया, (विलम्ब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकत 10 हजार रुपया तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री पंजीकरण के लिए 250 रुपया शुल्क, विलम्ब शुल्क, पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जायेगी तथा 90 दिनों से अधिक देरी के लिए शुल्क 400 रुपया, (विलम्ब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकत 10,000 रुपया, बिना वसीयत के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कानूनी वारिस की घोषणा 250 रुपया शुल्क, वसीयतनामा उत्तराधिकार विवरण के पंजीकरण हेतु 250 रुपया शुल्क, लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण हेतु 500 रुपया शुल्क, निर्धारित समय अवधि के पश्चात सूचना अपडेट करने के लिए विलम्ब शुल्क 1000 रुपया, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए 500 रुपया शुल्क निर्धारित है।