गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट के विरुद्ध जमानती वारंट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुवार को गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय की ओर से पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट ने यह कार्यवाही की। साथ ही हाईकोर्ट ने सीजेएम पौड़ी को आदेशित किया कि वह जमानती वारंट को कमांडेंट तक पहुंचाए। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। फरवरी 2017 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चन्द्रजीत सिंह बिष्ट बनाम केंद्र सरकार से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद लोक निर्माण विभाग को लैंसडाउन कन्टोन्मेंट क्षेत्र में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट से एनओसी प्राप्त कर पैदल मार्ग बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बंध में कन्टोन्मेंट बोर्ड को एनओसी के लिए आवेदन किया गया। लेकिन उन्हें अब तक अनापत्ति नहीं दी गई । जिसके खिलाफ जनहित याचिकाकर्ता चन्द्रजीत ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जिसकी पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट कमांडेंट गढ़वाल रेजीमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट इंद्रजीत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा था। लेकिन उन्होंने इस आदेश का अनुपालन भी नहीं किया। जिसके बाद न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

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