Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तर प्रदेश
  • यूपी सरकार के धर्म परिवर्तन अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती
  • उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार के धर्म परिवर्तन अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती

RNS INDIA NEWS 12/12/2020
default featured image

प्रयागराज  (आरएनएस)। यूपी में सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि उत्तरप्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लडक़ी से शादी, धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद सीएम योगी का यह बयान आया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद- 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: जिले के पहले वेद विद्यालय का हुआ शुभारंभ
Next: कैसा रहेगा आपका दिन का राशिफल 13-Dec-20

Related Post

default featured image
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

महाकुंभ: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

RNS INDIA NEWS 09/02/2025
default featured image
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड

सीएम धामी को दिया प्रयागराज, यूपी में होने वाले महाकुंभ मेले का निमंत्रण

RNS INDIA NEWS 12/12/2024
judge hammer
  • उत्तर प्रदेश
  • राष्ट्रीय

तीन साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को मिली फांसी की सजा, 1 लाख का जुर्माना

RNS INDIA NEWS 05/08/2024

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए: सीएम
  • पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े अल्मोड़ा और चमोली
  • औषधि निरीक्षक ने गरुड़ में दो मेडिकल स्टोर बंद कराए
  • नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
  • पौड़ी के 91 स्कूलों में शुरू हुए वर्चुअल क्लास रूम
  • 5 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.