
नई टिहरी(आरएनएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 मई को जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगा। एडीएम केके मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई ऐक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमिक रोजगार विवाद, विद्युत एवं जल बिलों व अन्य बिलों के भुगतान, वैवाहिक व कुटुम्ब विवाद, भूमि अर्जन, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति के लाभों से संबंधित मामले, राजस्व वाद व अन्य दीवानी मामले सुलह-समझौते से निस्तारित किए जाएंगे। कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते हैं, वह 10 मई तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र लेकर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।