अगर नहीं है आपका नाम मतदाता सूची में तो तुरंत ऐसे जोड़ें नाम

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण का कार्यक्रम दिनाॅंक 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में ऐसे अर्ह युवाओं के नाम जो 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे है, उनका नाम अभी तक विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मलित नहीं है ऐसे युवाओं एवं अन्य अर्ह नागरिकों से अपील है कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर प्रारूप 06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका स्थानान्तरण, शादी, मृत्यु हो गयी है, या अन्यत्र चले गये है ऐसे मतदाताओं के प्रारूप 07 में आवेदन सम्बन्धी बीएलओ के पास जमा किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसी मतदाता के नाम के सम्बन्ध में जैसे पिता, माता, पति के नाम, लिंग एवं आयु की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो अथवा उसका फोटो पहचान पत्र अस्पष्ट छपा हो या त्रुटिपूर्ण हो ऐसे मतदाताओं से प्रारूप 08 के साथ साक्ष्य का प्रमाण पत्र संलग्न कर सम्बन्धित बीएलओ के पास आवेदन जमा किये जा सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता जो एक विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल के अन्तर्गत निवासरत् हो गये हो और वे अपना नाम उस मतदेय स्थल निर्वाचक नामावली में पंजीकृत/ हस्तान्तरित कराना चाहते है जहा वे निवासरत् है ऐसे मतदाताओं द्वारा प्रारूप 08 क में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम की विशेष तिथियाॅ 12 दिसम्बर, 2020 एवं 13 दिसम्बर, 2020 निर्धारित की गयी हैं जिन पर बीएलओ द्वारा प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर प्रारूप 06, 06क, 07, 08 एवं 08क के आवेदन प्राप्त किये जा सकते है। उन्होंने बताया कि पुर्नरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति या मतदाता को कोई भी जानकारी/सुझाव की आवश्यकता हो तो वे जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोड़ा के टोल फ्री न0 1950, दूरभाष न0 05962-230010 या सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के मोबाईल न0 9837756985 पर सम्पर्क कर सकते है।