Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • गांजा तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास व 01 लाख अर्थदंड
  • अल्मोड़ा

गांजा तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास व 01 लाख अर्थदंड

RNS INDIA NEWS 05/03/2024
judge hammer

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त कैलाश सिंह रावत को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दिनांक 25-05-2022 को पुलिस चेकिंग के दौरान अभियुक्त की गाड़ी से 05 बोरों में 54.754 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 07 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त कैलाश सिंह रावत से अवैध गांजा बरामद हुआ है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त कैलाश सिंह रावत पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम घुघती घनयाल पो. घुघती थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभाग में सफेद दाग का सफल ऑपरेशन
Next: सड़क पर पलटा ईंट से भरा ट्रक, चालक व हेल्पर घायल

Related Post

1001475441_11zon
  • अल्मोड़ा

बेटी-दामाद ने की पिता की हत्या, अल्मोड़ा पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से किया गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 28/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने मनाया हेलेन केलर का 147वां जन्मदिवस

RNS INDIA NEWS 27/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

धूमधाम से मनाया ज्ञानोदय उमावि डुंगरा का स्थापना दिवस

RNS INDIA NEWS 27/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 29 जून
  • नीलामी की गाड़ी दिलाने का झांसा देकर दो लाख की ठगी
  • पॉलिथीन और गंदगी मिलने पर 20 व्यापारियों का चालान
  • ऊर्जा निगम के कर्मचारियों से धक्का मुक्की, जेई को भी नहीं बख्शा
  • जाखन से कटाव रोकने और बहाव नियंत्रित करने पर सिंचाई विभाग का फोकस
  • बेटी-दामाद ने की पिता की हत्या, अल्मोड़ा पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से किया गिरफ्तार
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.