
दिनांक 29-10-2020 को वादिनी द्वारा थाना कांडा में लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28-10-2020 को शाम 04:00 बजे जब वह और उसकी बहन अपने खेत में काम करने (खाद्य डालने) को जा रही थी तो भगवान सिंह पुत्र आन सिंह निवासी- माणा कभड़ा, कांडा ने पीछे से आकर उसकी छोटी बहिन और उसके साथ छेड़खानी/अभद्रता की गई तथा परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कांडा में मु0अ0स0- 37/2020 धारा- 354क/506 भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम भगवान सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजिकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुवे मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष कांडा को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। मामले में संगीता, क्षेत्राधिकारी, कपकोट के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष काण्डा प्रहलाद सिंह द्वारा पुलिस टीम गठित की गई व पुलिस टीम के साथ थानाध्यक्ष द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त की तलाश की गई। पुलिस टीम ने 24 घंटों के भीतर अभियुक्त को रावतसेरा के पास से गिरफ्तार कर आज दिनांकः 30-10-2020 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


