सरकारी कार्यालयों में 1 मई तक कार्यालय बंद रखने का आदेश निरस्त, अब होगी यह व्यवस्था

देहरादून। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी कार्यालय १ मई तक बंद रखने का आज आदेश दिया था जिसे सरकार ने बदल दिया है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि

 

 

1. शासकीय कार्यालयों में समूह ‘क’ ‘ख’ के कार्मिकों की उपस्थिति शत प्रतिशत (100%) रहेगी तथा समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कार्मिकों (आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों को छोड़कर) की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जायेगा।

2. ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हों अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो एवं 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिक घर से ही (Work From Home) कार्य करेंगे अपरिहार्य परिस्थिति में ही इनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

3. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।

4. शासकीय-हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

5. जहाँ तक सम्भव हो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जायें।

6. इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत आदेश 376 / xxxi( 15 ) G 04 (सा०) / 2020 दिनाँक 20 अप्रैल, 2021 में कार्यालयों में सावधानी व बचाव हेतु दिये गये दिशा-निर्देश यथावत् लागू रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


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