11 मई तक पराली जलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई

बागेश्वर(आरएनएस)। जिले में लगातार बढ़ रही आग की घटनाएं व उससे हो रहे नुकसान पर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने 11 मई तक फसलों की पराली आदि जलाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने राजस्व, वन व पुलिस विभाग को सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं। यदि इसके बावजूद भी कोई पराली जलाते धरा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि जिले में वन पंचायत, वन विभाग के जंगल तथा नाप भूमि की आग से बहुत नुकसान हुआ है। जौलकांडे में दो मंजिला मकान, लाथी में बंजैंण मंदिर तथा बागेश्वर में एक ट्रक जलकर राख हो गया। इन घटनाओं के बाद जिलाधिकारी सख्त हो गई हैं। उन्होंने जिले में 11 मई तक फसलों की पराली, झाड-झंकार आदि जलाने को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानीय काश्तकारों के द्वारा फसलों की पराली, झाड़-झंकार आदि को अपने खेतों में आग लगाकर नष्ट कर रहे हैं। तेज हवा आदि कारणों से निकटवर्ती क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएँ घटित हो रही है, जिससे वन सम्पदा को क्षति पहुंचने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होने की स्थिति में आम जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 11 मई तक फसलों की पराली, झाड-झंकार आदि को खेतों में आग लगाकर नष्ट नहीं कर सकते है। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवारई होगी। उन्होंने वन, राजस्व व पुलिस विभाग को सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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