व्यापारी से जालसाजी में कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने व्यापारी से जालसाज करने के मामले में एक आरोपी को दो साल की सजा सुनाने के साथ ही 29.50 लाख रुपए का दंड लगाया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विकास कठैत ने बताया नजीबाबाद निवासी जावेद हुसैन पुत्र अफसर हुसैन मार्च 2022 में शिवम कंप्यूटर्स के स्वामी शिवम अग्रवाल से मिला। उन्होंने बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा टैब की डिमांड उनसे की और यह आश्वासन दिया कि समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। मार्च से अप्रैल के बीच उक्त जालसाज ने शिवम अग्रवाल से लगभग 1.50 से 2 करोड़ तक का सामान खरीदा। जिसकी कई किश्तों का भुगतान मई 2022 तक किया गया। लेकिन मई माह के बाद जावेद अचानक इस बात से मुकर गया कि उसका शिवम् के साथ कोई लेन-देन है। पैसे देने को लेकर कई बार आग्रह के बाद जब जावेद नही माना। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली श्रीनगर में दी। जिसमें बाद आरोपी ने 28 जुलाई 2022 को कैनरा बैंक का एक चेक दिया। इस चेक को जब बैंक में लगाया गया, तो यह पर्याप्त धनराशि न होने पर बाउंस हो गया। पैसे न देने से परेशान व्यापारी ने सितंबर 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीनगर गढ़वाल की अदालत में केस दायर किया। बताया कि कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जावेद को दोषी करार देते हुए 29 लाख 50 हजार रुपए का दंड लगाते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।

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