Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और पीएसी की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण
  • राष्ट्रीय

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और पीएसी की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण

RNS INDIA NEWS 04/06/2025
default featured image

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुन: शामिल होंगे।
पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को (4 साल की सेवा के पश्चात) 20 प्रतिशत पद को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत जो राशन की दुकानें गली या संकरी सड़कों पर हैं, उनके लिए ऐसी जगह भवन बनेगा, जहां आसानी से ट्रक जा सके। नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होंगे। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा। जिलों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होगा।
इसके साथ ही, इन भवनों के अनुरक्षण की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रावधान तैयार किया जाएगा। एक कमरे से लेकर छह कमरे तक (अधिकतम 12 बेड) की व्यवस्था हो सकेगी। श्रद्धालुओं को एक साथ सात दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतियोगिताएं आयोजित
Next: मांगें पूरी नहीं होने से नाराज राजस्व कर्मियों का कार्य बहिष्कार रहा जारी

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

रील बनाने के नाम पर पुलिस कर्मी के बेटी से दुष्कर्म

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

एनडीए में सीट बंटवारा हुआ फाइनल, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी बिहार चुनाव

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं :  गणेश जोशी
  • ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के आरोप में दंपति और बेटे पर केस दर्ज
  • दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पार्टी करने वाले पीजी डॉक्टर को निकाला, कई पर जुर्माना
  • एसएसपी ने अपराध गोष्ठी में दिए निर्देश, दीपावली पर बाजारों में विजिबल रहेगी पुलिस
  • स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को मिला जनपद परिवर्तन का अवसर
  • 1347 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति से 1100 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.