उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

नैनीताल। फर्जी आईडी व फोटो को एडिट कर अश्लील बनाने और लोगों से पैसे मांगने से जुड़े मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने फेसबुक को 16 फरवरी तक अपना जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा है। इस मामले में पूर्व में आठ सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फेसबुक को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा था। हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने पर लोगों की फोटोज को एडिटिंग कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर लोगों को भेजकर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। पैसे नहीं देने पर वीडियो पीड़ित के घरवालों या दोस्तों को भेजने की धमकी दी जाती है। याचिकाकर्ता खुद मामले में पीड़ित है और उनके पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पीड़ित बिना वजह के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में प्रार्थना करते हुए कहा कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगों की आईडी को ब्लॉक किया जाए। फेसबुक व डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत करवा सकें।