क्यों ना सीबीआई को सौंप दी जाए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच : हाईकोर्ट

नैनीताल। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बुधवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों ना घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है जबकी 2017 में इसकी जांच के लिए पुर्व मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था। परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।