ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर सेमिनार का शुभारम्भ करेंगे अश्विनी वैष्णव

नयी दिल्ली। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष हितधारकों (दूरसंचार, प्रसारण, आईटी, एईआरए और आधार) के लिए आगे की राह पर एक सेमिनार का शुभारम्भ करेंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) द्वारा रविवार को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सेमिनार का उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण, आईटी, एयरपोर्ट अवसंरचना और आधार सेक्टरों के हितधारकों के बीच वाद निपटान सहित नियामकीय तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस विषय पर सरकार, न्यायपालिका के गणमान्य लोगों, विभिन्न हितधारकों, सेक्टर नियामकों, प्रतिष्ठित वकीलों आदि अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि देश को वैश्विक स्तर पर उभरते सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल स्थितियां तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए 1971 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उचित और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना था, जिससे बाजार में एक समान मौके और उचित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले।
अधिनियम से भारत में दूरसंचार के विनियमन के लिए ट्राई की स्थापना का रास्ता खुल गया। इसे 2000 में संशोधित किया गया, जिससे ट्राई से न्यायिक और विवादों से जुड़े कार्य लेने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।
इस अवसर पर श्री वैष्णव, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री इंदिरा बनर्जी और टीडीसैट के चेयरपर्सन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शिव कीर्ति सिंह के साथ टीडीसैट की संशोधित प्रक्रिया का विमोचन करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, दूरसंचार विभाग सचिव के. राजारमन के साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और ट्राई के चेयरमैन एवं सदस्य, एईआआर के चेयरमैन और अन्य गणमान्य शामिल होंगे।

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