कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक आदेश जारी

सोलन(नालागढ़):  वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव इसकी रोकथाम के दृष्टिगत एसडीएम नालागढ़ ने महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कोई भी कामगार तथा प्रबंधक यदि 5 दिन या इससे अधिक समय के लिए अन्य राज्यों पर अवकाश अथवा अन्य कार्य के लिए जाते हैं तो उसे वापसी पर उन्हें अपनी कोविड-19 से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा संबंधित औद्योगिक इकाई को इस विषय में उपमंडल प्रशासन नालागढ़ को ईमेल  sdmnalagarh.solan@gmail.com पर सूचित करना होगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर  अन्य शेष राज्यों से आने वाले ऐसे श्रमिक अथवा प्रबंधक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों  टीके लगवा लिए हैं उन्हें इस करोना जांच के लिए छूट दी गई है।