
उत्तरकाशी(आरएनएस)। थूक कर रोटी बनाने वाले वाले रेस्तरां का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। खाद्य संरक्षा विभाग ने रेस्तरां के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से लाइसेंस निरस्त किया। वहीं, रेस्तरां के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही गतिमान है।
बता दें कि बीते बुधवार रात करीब 11 से साढ़े ग्यारह बजे के बीच बाजार पुलिस चौकी के निकट स्थित एक रेस्तरां में एक मुस्लिम कारीगर के थूक कर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। मामले में कोतवाली पुलिस ने संबंधित कारीगर के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज किया था।
वहीं, मामले में खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से लाइसेंस निरस्त करने व रेस्तरां के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा अश्विनी सिंह ने बताया कि मामले में गत गुरुवार शाम को ही संबंधित रेस्तरां का लाइसेंस आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। जबकि उसके विरुद्ध एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया गतिमान है। सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने में समय लगता है।





