
रुद्रपुर(आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर वर्ष 2018 में जाफरपुर मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर की अदालत ने ट्रक चालक जीशान पुत्र केशु निवासी ग्राम केरटू झिंझारा, जिला शामली उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 279 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 338 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने तीनों सजाएं साथ-साथ चलाने तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे संजय नगर निवासी सूरज घटक अपने मित्र शंकर मंडल के साथ जाफरपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बाइक के पास खड़ा था। तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से आए ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में सूरज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
