तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने जुर्म कबूला

लखनऊ (आरएनएस)। अदालत ने तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 के अर्थदंड से दंडित किया है। सीजेएम सुशील कुमारी ने आदेश में कहा है कि आरोपितों ने जो भी अपराध किए वो कोविड-19 महामारी के दौरान असामान्य परिस्थितियों में किया। तब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था। लिहाजा, सभी विदेशी नागरिकों पर लगाए गए आरोपों में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया जाता है।
आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत के समक्ष आरोपितों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वो सभी विदेशी हैं। टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और उनके कागजात वैध हैं। आरोपितों ने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर कोई कृत्य नहीं किया है। वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए।
वहीं लखनऊ के मडिय़ांव थाने में मुल्जिम मो. सफीउल्ला, जहीर इस्लाम, मो. अलाउद्दीन, जमीला अख्तर, रहीमा खातून, अकल्ली मोनाहर व जरीना खातुन के खिलाफ और काकोरी थाने में मुल्जिम मो. शीश सरकार, मो. रिपोन हुसैन, नजरुल इस्लाम, जुबैर इस्लाम सफीर, शाहीन मियां, नजरुल इस्लाम अनीक, अबू सूफियान खान, अब्दुल कासिम, मो. जलालुद्दीन व मो. कुतुबद्दीन के खिलाफ, जबकि कैसरबाग थाने में मुल्जिम शाइन बेक टोक्टोबोलोटोव, सुल्तान बेक तरसुब्यउल्लू, रुसलन टोक्सोबावे, जमीर बेग इमारालिवे, एदिन तलदु, कर्गन व दारुन तलदुकुर्गन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

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