स्पा सेंटर, मसाज पार्लर में अनैतिक देह व्यापार रोकने को महिला आयोग ने बनाई गाइडलाइन

देहरादून(आरएनएस)। महिला आयोग प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्पा सेंटर या मसाज पार्लर में बढ़ रहे अनैतिक देह व्यापार पर रोकथाम के लिए आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है। इसके साथ ही महिला अधिकारों और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आयोग दृढ़ता से कर रहा कार्य। राज्य महिला आयोग के 19 वें स्थापना दिवस पर आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अपने कार्यों की उपलब्धि मीडिया के सामने रखी। सचिवालय स्थित मीडिया सेन्टर में हुई पत्रकार वार्ता में आयोग अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में संचालित स्पा और मसाज पार्लरों में युवतियों और महिलाओं को जबरन अनैतिक देह व्यापार की ओर धकेला जा रहा है। एक बार महिला इस दलदल में फंस जाती है तो उसे समाज मे पुनः स्थापित करना आयोग और सरकार के लिए चुनौती बन जाता है। आयोग इसकी निंदा करता है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इस पर नियत्रंण के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें मसाज पार्लर, स्पा सेंटर एवं फिजियोथेरिप सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप करने, महिला की मसाज महिला और पुरुष की मसाज पुरुष द्वारा करने, क्रॉस जेण्डर मसाज न करने। मसाज के लिए सिर्फ डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षित और बालिग कर्मचारी रखने, सभी महिला पुरूष कर्मचारियों का नजदीकी थाने में सत्यापन करने जैसे बिंदु गाइडलाइन में जोड़ी गई है। क्रियान्वयन के लिए इसे आयोग ने शासन को भेजा है।