

अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त लोकेश मेहता पुत्र हरीश सिंह मेहता, निवासी एनटीडी, तहसील व जिला अल्मोड़ा को दोषी ठहराते हुए चार माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2022 को उपनिरीक्षक बिशन लाल शांति व्यवस्था एवं अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग के लिए एनटीडी चौकी से रवाना हुए थे। बलडोटी तिराहे पर एसओजी कर्मचारियों के साथ वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एनटीडी की ओर से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर करीब 100 मीटर की दूरी पर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम लोकेश मेहता बताया। तलाशी लेने पर उसकी जींस की जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी में 9.97 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, लोक अभियोजक सीमा भेटवाल, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर सिंह बिष्ट और विशेष लोक अभियोजक पोक्सो घनश्याम जोशी ने अभियोजन पक्ष रखा। न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों और पत्रावली के परीक्षण के बाद अभियुक्त लोकेश मेहता को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चार माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।




