स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज
अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त जिशान अली पुत्र नजर अली निवासी बंसल गली अल्मोड़ा तहसील व जिला अल्मोड़ा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 11-06-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दौरान बाहरी राज्यों व जनपदों से आने वाले व्यक्ति / वाहनों की लोधिया बैरियर पर चैकिंग की जा रही थी तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर एक आल्टो कार नम्बर यू०ए०-01-6550 आते दिखाई दी जिसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाथ का इशारा देकर रोका गया, शक होने पर उक्त वाहन को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैक किया गया तो हैण्ड ब्रेक के पास रखे हरे रंग के कपड़े के थैले में स्मैक, इलैक्ट्रानिक तराजू बरामद हुआ। उक्त बरामद स्मैक को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 20.80 ग्राम निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया।
2 लाख की स्मैक के साथ दुकानदार और टैक्सी चालक एसओजी की गिरफ्त में
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से स्मैक बरामद की गयी है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर पुनः अपराध में संलिप्त हो सकता है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 30 जून को खारिज की गई।