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सियानगर स्याल्दे माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

RNS INDIA NEWS 14/05/2021
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अल्मोड़ा। स्याल्दे विकास खण्ड स्याल्दे, तहसील स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा में 13 व्यक्तियों की कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है। जिन व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है। उक्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट के निर्देशानुसार होम आईसोलेट किया गया है। नायब तहसीलदार स्याल्दे द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सियानगर (स्याल्दे) को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त ग्राम के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने पर उनके एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों द्वारा उक्त ग्राम के आस-पास के क्षेत्रों में आवागमन किये जाने से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। अतः आम जनमानस में कोविड-19 के संक्रमण होने प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत तहसील स्याल्दे के सियानगर (स्याल्दे) तथा इस ग्राम के आस-पास के क्षेत्रों / ग्रामों में निवासरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य हित एवं कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सियानगर (स्याल्दे के निवासियों को मुख्यधारा से पृथक रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। कोरोना वाइरस के प्रसार सामुदायिक संक्रमण को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत तहसील स्याल्दे के सियानगर (स्याल्दे) को अग्रिम आदेशों तक निम्नवत चौहददी (नजरी नक्शा) में वर्णित है के क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित किया जाता है एवं सियानगर (स्याल्दे) में निवासरत 13 व्यक्तियों जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है उनके परिवार की बाहर आवाजाही निषिद्ध की जाती है।

सियानगर (स्याल्दे) की चौहद्दी (Micro Containment Zone):-

  1. पूरब कैहड़गाँव सरहद मिलान।
  2. पश्चिम जसपुर सरहद मिलान ।
  3. उत्तर नगरगाँव सरहद मिलान।
  4. दक्षिण स्याल्दे बाजार सरहद मिलान उक्तानुसार घोषित Micro Containment Zone के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रतिबन्ध व व्यवस्थायें लागू रहेगी।
  5. घोषित माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में आवश्यकतानुसार मोटर मार्गों पैदल मार्गों जिनकी सीमा सियानगर, स्याल्दे से लगी हुई है में बैरियर / रस्सी से आवागमन बन्द कराये जाने की व्यवस्था नायब तहसीलदार, स्याल्दे व खण्ड विकास अधिकारी, स्याल्दे द्वारा की जायेगी।
  6. घोषित माइक्रों कन्टेनमेंट जोन में आरोपित प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन कराया जाना सम्बन्धित नायब तहसीलदार का दायित्व होगा और माइक्रों कन्टेनमेंट जोन की समय-समय पर निगरानी आवश्यकतानुसार की जायेगी। नायब तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि घोषित माइक्रों कन्टेनमेंट जोन से चिकित्सकीय आकस्मिकता तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर लोगों की किसी प्रकार की आवाजाही न हो। माइक्रों कन्टेनमेंट जोन में निवासरत ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 के उपचार के उपरान्त घर लौट चुके है को निर्धारित अवधि तक उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धों एवं निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
  7. उक्त ग्राम में आवश्यक सामग्री की दुकान सीमित अवधि में ही खुली रहेगी इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र एक ही सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन में स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त समय अवधि उपरान्त उक्त माइक्रों कन्टेनमेंट जोन में निवासरत व्यक्तियों का अनावश्यक घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित रहेगा।
  8. उक्त क्षेत्र के निवासरत सभी व्यक्तियों की स्क्रिनिंग / सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, सैम्पलिंग एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट के बिना आदेश के अन्य दूसरे स्थान पर आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है।
  9. अति आवश्यकीय सेवाओं / चिकित्सा उपचार आदि हेतु आवागमन पर रोक नहीं होगी।
  10. उक्त माइक्रों कन्टेनमेंट में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा।
  11. Micro Containment Zone में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हेतु सहायक अभियन्ता, जल संस्थान तथा उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड का होगा। इस हेतु सम्बन्धित विभाग सक्षम कर्मचारी को नामित एवं निर्देशित करते हुए सूचना नायब तहसीलदार, स्याल्दे को उपलब्ध करायेगें।
  12. Micro Containment Zone में Active Surveillance हेतु स्थानीय क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से घर-घर जाकर कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र देघाट का रहेगा। इस क्षेत्र में प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र देघाट के स्तर से स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय परीक्षण सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, प्राथमिक सम्पर्क में आये व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल लिये जाने की व्यवस्था करवायी जायेगी। साथ ही Home Isolation में रहने वाले सभी व्यक्तियों के प्रतिदिन नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। इस हेतु इनके द्वारा एक मेडिकल टीम का गठन कर नियमानुसार Home Isolation की समस्त गाईड लाईन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु नायब तहसीलदार, स्याल्दे द्वारा सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक / राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही लोगों को किसी प्रकार के लक्षण प्रतीत होने पर स्वयं सूचना देने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
  13. Micro Containment Zone में किसी भी प्रकार के Mass Gathering इत्यादि समारोह प्रतिबंधित होगें पूर्व में दी गयी अनुमति जब तक Micro Containment Zone है. निरस्त मानी जायेंगी।
  14. Micro Containment Zone के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रतिबन्ध व व्यवस्थायें, जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नही कर दिया जाता है, अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेगी। यदि किसी कारणवश उक्त अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्पष्ट संस्तुति के साथ सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र देघाट एवं नायब तहसीलदार, स्याल्दे द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से आख्या यथासमय पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
  15. Micro Containment Zone के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्ति निरीक्षक, राजकीय खाद्यान्न भण्डार स्याल्दे द्वारा की जायेगी।
  16. Micro Containment Zone की सीमा के अन्तर्गत नियमित रूप से घर-घर से कूड़ा उठाने एवं सघन सैनेटाइजेशन की व्यवस्था सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, स्याल्दे द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी।
  17. Micro Containment Zone में की जाने वाली व्यवस्थाओं/ प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।
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