शिक्षक पदोन्नति में नियमों की अनदेखी का आरोप
देहरादून(आरएनएस)। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के लिए जारी अनंतिम ज्येष्ठता सूची पर शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को ज्ञापन देकर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों की जूनियर हाईस्कूलों में पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है। जिसमें प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायक अध्यापक के स्रोत संवर्ग को आधार मानकर प्रचलित शिक्षक नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हो किया जा रहा है। जबकि प्रचलित शिक्षक नियमावली 2012 के अंतर्गत स्रोत यानी मौलिक नियुक्ति को आधार मान कर संयुक्त वरिष्ठता तय होनी है । जबकि उक्त पर्दों पर उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एंव समय समय पर जारी संशोधन में उल्लेखित नियम की घोर अनदेखी की गई। जिससे शिक्षकों में रोष है। उन्होंने आरोपल गया कि ऐसे में नियम ताक पर रखकर पदोन्नति प्रक्रिया कराई जा रही है। ऐसे में विभाग इस प्रक्रिया को बंद कर नियमों का पालन करवाए। ऐसा नहीं होने पर शिक्षक कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।