12/01/2025
शराब तस्कर को कोर्ट उठने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई

चम्पावत(आरएनएस)। जिला न्यायालय में एक शराब तस्कर को कोर्ट उठने तक कोर्ट में खड़ा रहने और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी की कोर्ट ने शराब तस्करी में दोषी अभियुक्त को कोर्ट उठने तक खड़ा रहने एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का कारावास भोगना होगा। दिगालीचौड़ निवासी अभियुक्त दीवान सिंह को फरवरी 2022 में 22 बोतल अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा गया था। पंचेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यायालय में पुलिस ने पांच साक्ष्य एवं तीन गवाह प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता गुणानंद थ्वाल ने पैरवी की।