छात्रवृत्ति घोटाले में राज्य सरकार को दो दिन में शपथपत्र पेश करने के निर्देश

नैनीताल (आरएनएस)। प्रदेश में पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 अक्तूबर की तिथि नियत की है। सरकार की ओर से मामले में शपथपत्र पेश नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दो दिन के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान, एसके सिंह और सुभाष नौटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में 2005 से घोटाला किया जा रहा है। यह घोटाला करीब पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है। कहा छात्रवृत्ति का पैसा विद्यार्थियों को न देकर कालेजों को दिया या, फिर उन लोगों को दिया गया है जो उस स्कूल के छात्र थे ही नहीं। याची ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

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