Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • निठारी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली बरी
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

निठारी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली बरी

RNS INDIA NEWS 30/07/2025
rns featured image new

नई दिल्ली (आरएनएस)। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोली और पंढेर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोली को 12 मामलों और पंढेर को 2 मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है।
फिलहाल अदालत ने पंढेर को पूरी तरह से बरी कर दिया है, जबकि कोली एक लंबित मामले में जेल में है।
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2023 में मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी किया था। बलात्कार और हत्या के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा हो गया था।
उल्लेखनीय है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे।
पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: मानव तस्करी विरोधी दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
Next: उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को दो अगस्त को मिलेगी सम्मान निधि

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

RNS INDIA NEWS 19/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

भांजी से बात करने की खौफनाक सजा, मामाओं ने बीच सड़क पर युवक पर चढ़ा दी कार

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.54.51
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न, 515 कैडेट बने सैन्य अधिकारी

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के घटिया डामरीकरण पर गुस्सा
  • अल्मोड़ा में हॉफ मैराथन आयोजन का प्रस्ताव, युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर
  • नानकमत्ता विधानसभा में एसआईआर के धीमी गति से एसडीएम नाराज
  • एक जुलाई तक कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण करेंगे क्रमिक अनशन
  • मुख्यमंत्री का जनसंपर्क अभियान और शहीदों के प्रति सम्मान प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत : महेश नयाल
  • भीम आर्मी के विरोध में चौंधार पहुंचे प्रतापनगर के लोग
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.