Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • सुप्रीम कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
  • राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

RNS INDIA NEWS 11/07/2024
rns featured image new

महिला की स्वतंत्रता का सवाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट ने एक महिला के कथित अपहरण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला एक महिला की स्वतंत्रता से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं था कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, लेकिन अंतत: में अदालत को मामले में नोटिस जारी करना पड़ा.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की. हालांकि, एसआईटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार दलील दी और अदालत को नोटिस जारी करने के लिए राजी किया.

सुनवाई की शुरुआत में सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट की ओर से प्रतिवादी को दी गई राहत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मामले में ऐसे बयान मौजूद हैं कि पीडि़ता का वास्तव में अपहरण किया गया था. इस पर जस्टिस कांत ने सिब्बल से कहा कि वे हाई कोर्ट के तर्क को देखें और राजनीतिक विवाद को अलग रखें. प्रतिवादी महिला की उम्र 50 से अधिक है. न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं, लेकिन अपने बेटे के किए अपराध को बढ़ावा देने में मां की क्या भूमिका होगी.
सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से क्यों मना कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह राजनीति में नहीं पड़ रहे हैं. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ऐसे बयान हैं जो इशारा करते हैं कि पीडि़ता को वास्तव में बंधक बनाया गया था, और उसे एक खेत में ले जाया गया और वह वहां से भाग गई.

जस्टिस कांत ने कहा, प्रतिवादी (भवानी) के खिलाफ आरोप कहां है? सिब्बल ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज पीडि़ता के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसे बंधक बनाने में भवानी की भूमिका का उल्लेख किया गया था. जस्टिस कांत ने सिब्बल से यह बताने के लिए कहा कि धारा 164 के तहत बयान में भवानी की भूमिका का उल्लेख कहां किया गया है.
पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ कुछ भी नहीं था और सवाल किया कि आरोपी की मां कथित यौन अपराधों में कैसे शामिल हो सकती है? इस पर सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ही पीडि़ता को बंधक बनाने का निर्देश दिया था और फिर पीडि़ता भाग गई, क्योंकि उसे जान का डर था, जिसका उल्लेख 164 के बयान में किया गया है.

अदालत ने आगे कहा कि उसके समक्ष सीमित बिंदु सिर्फ प्रतिवादी को दी गई अग्रिम जमानत है और इस बात पर जोर दिया कि मामले में शामिल एक महिला की स्वतंत्रता का सवाल है. जिस पर सिब्बल ने जोर देकर कहा कि पीडि़ता इसलिए भाग गई क्योंकि उसे अपनी जान का डर था और उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि आरोपी की मां को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था.
पीठ ने कहा कि अगर भवानी दोषी है, तो यह मुकदमे में साबित हो जाएगा. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने एसआईटी की याचिका पर नोटिस जारी किया. बता दें कि पिछले महीने कर्नाटक हाई कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी थी, जिन पर एक महिला के अपहरण का आरोप है.

शेयर करें..

Post navigation

Previous: राशिफल 11 जुलाई
Next: सतना में एक परिवार के चार सदस्यों के शव मिलने से फैली सनसनी

Related Post

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.54.51
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न, 515 कैडेट बने सैन्य अधिकारी

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-12 at 21.33.22
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज जसपाल राणा का निधन, खेल जगत में शोक

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसने पर होगी कार्रवाई, खाद्य कारोबारियों को चेतावनी

RNS INDIA NEWS 07/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • नशा मुक्त भारत पखवाड़े के तहत दन्या पुलिस का जागरूकता अभियान
  • धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा
  • सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और नए कानूनों को लेकर निकाली जागरूकता रैली
  • पोस्टमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
  • बिनसर वनाग्नि के शहीद वन कर्मियों को दी श्रद्धांजलि
  • तेज तूफान से स्कूल के ऊपर पेड़ गिरा, मकान की छत उड़ी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.