सुप्रीम कोर्ट की लॉकडाउन लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश सुनाया था जिसके बाद 26 अप्रैल तक प्रदेश में कोरोना के कारण लॉकडाउन रहने की संभावना थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी जहां से योगी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को पारित उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिक रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन न्यायिक आदेश के जरिए पांच शहरों में लॉकडाउन लागू करना संभवत: सही तरीका नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले पर कई निर्देश जारी किए हैं और पर्याप्त एहतियात बरती है। मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से बड़ी प्रशासनिक मुश्किलें पैदा होंगी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी देने के साथ ही इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हन को न्याय मित्र नियुक्त किया। पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।