सैंपल फेल होने पर लगाया 70 हजार का जुर्माना
नई टिहरी। एडीएम रामजी शरण की न्यायालय ने दूध का सैंपल फेल होने पर 20 हजार और तेल का सैंपल फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभीहित अधिकारी डा एमएन जोशी ने बताया कि लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सैंपल फेल होने को लेकर जोशी ने जानकारी देते हुये बताया कि बीते वर्ष बीते वर्ष 234 नमूने संदेह के आधार पर जांच के लिए विश्लेषण प्रयोग शाला भेजे गये थे। जिनमें से 63 नमूने खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। जिनके वाद अपर जिलाधिकारी न्यायलल में दायर किये गये। जिनमें से अब तक एडीएम कोर्ट से 20 वादों को निस्तारण करते हुये 3 लाख 9 हजार रूपये का जुर्मान वसूला गया है। हाल में एडीएम कोर्ट ने बीते वर्ष चंबा ब्लाक के दिखोल गांव से लिये गये दूध का सैंपल फेल होने पर नरेंद्रनगर के अटाली गांव निवासी दूध विक्रेता गंभारी सिंह पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह से बीते साल ही बौराड़ी में दुकानदार विजैन सिंह की दुकान से लिये गये सरसों को सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट में चले वाद के बाद एडीएम ने विजैन सिंह पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जोशी ने बताया कि लगातार यात्रा काल में खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच के लिए नमूने निरंतर संदेह के आधार पर लिये हैं। खाद्य पदार्थों में लापरवाही पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही भी की जा रही है।