हर सामाजिक कार्यक्रम के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी

21 सितंबर से खेल, शादी, राजनीति, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करने की अनुमति मिल गई है। नैनीताल जिले में यहां एक बार में अधिकतम 100 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। मगर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान फिल्हाल बंद रहेंगे। अनलॉक-4 की नई व्यवस्थाओं के तहत जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार शाम नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक हर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। मगर कंटनेमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी। जनपद में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेलीकाउंसिलिंग से सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। ओपन एअर थियेटर छोडक़र सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए अपने स्कूल जा सकेंगे। मगर स्कूल इसके लिए छात्रों पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। कोरोना जांच के बाद ही जिले में प्रवेश जिले में अब हर व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। मगर इसके लिए दो शर्ते रखी गई है। पहली संबंधित व्यक्ति ने आईसीएमआर की प्रमाणिक लैब से कोरोना जांच करवाई हो। इसके अलावा आने वाले व्यक्ति का पंजीकरण स्मार्टसिटी देहरादून पोर्ट्ल पर अनिवार्य रूप से करना होगा।


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