सड़क हादसे में मृत्यु कारित करने का आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर(आरएनएस)।  सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को सिविल जज (जूडि) की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 3 फरवरी 2014 को सुभाषनगर कॉलोनी निवासी आयुष कुशवाहा पुत्र महेश चंद्र कुशवाहा ने थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक टैंकर के चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चला कर उसके पिता महेश चंद्र कुशवाहा को टक्कर मारकर घायल कर दिया। कुछ देर बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टैंकर चालक ग्राम कासमपुर खोला, थाना मीरगंज, मुजफ्फरनगर निवासी अरुण कुमार पुत्र गजराम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष पक्ष ने अपने तर्क रखे। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता संजय रुहेला ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायालय सिविल जज (जूडि) करिश्मा डंगवाल ने अभियुक्त अरुण कुमार को दोष मुक्त कर दिया।