आरटीआई का उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना है :  राज्य सूचना आयुक्त

चमोली(आरएनएस)। जिला पंचायत सभागार में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में जानकारी दी गयी। वहीं कार्यशाला में आए हुए कर्मचारियों ने राज्य सूचना आयुक्त से आरटीआई को लेकर अपनी जानकारी के लिए कुछ सवाल भी किए।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई का उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना है उन्होंने बताया कि आरटीआई की धारा 4 के तहत कुछ सूचनाओं को लोक प्राधिकरण द्वारा स्वतः देना और आरटीआई की धारा 6 के तहत मांगी गई सूचना को 30 दिन के अंदर देना होगा।  कहा  आर.टी.आई एक अवसर है जो कमियों को सुधारकर सुशासन को बढ़ावा देता है साथ ही उन्होंने सभी अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आरटीआई की प्रति सकारात्मक बनाए रखें इससे जनता का शासन प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा और लोक कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस प्रकार आरटीआई की आयोजित कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आरटीआई के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई साथ ही प्रथम अपील अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि वह तय समय पर आरटीआई का जवाब दें ताकि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।
प्रथम अपील अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाना एवं मांगी गई सूचनाओं में क्या-क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में बैठक में आए सभी अपीलीय अधिकारियों से राय लेना था।
इस दौरान डीडीओ केके पन्त, पुलिस उपाधीक्षक मदन कुमार बिष्ट सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं।

Powered by myUpchar

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version