ऋषिकेश तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों

नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के रायवाला में सरकारी भूमि पर बन रहे वृद्धा आश्रम के निर्माण कार्य को रोके जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ ने ऋषिकेश के तहसीलदार को चार अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले को रायवाला के ग्राम प्रधान सागर गिरी की तरफ से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरएस खुल्बे की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से देहरादून जिले के रायवाला में पांच करोड़ की लागत से सरकारी भूमि पर वृद्धा आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गयी है और काम शुरू कर दिया गया है। पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। पहले पुलिस और बाद में ऋषिकेश के तहसीलदार ने मौके पर आकर निर्माण कार्य रोक दिया। तहसीलदार के मौका मुआयना करने पर पाया गया कि उक्त भूमि पहले से ही विवादित थी।


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