रिलाइंस बीमा कंपनी पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

बागेश्वर(आरएनएस)।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रिलाइंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक मामले 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार पर 20 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। पीड़ित किशोरी लाल ने आयोग में शिकायत दर्ज दी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बीमा पॉलिसी के पांच साल पूरे होने के बाद रिलाइंस बीमा कंपनी ने उनके नाम के 51 हजार, 527 का चेक अन्य व्यक्ति को दे दिया। इस लापरवाही के कारण उन्हें अपनी धनराशि नहीं मिल पाई। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला तथा रमेश सनवाल की पीठ ने बीमा कंपनी को 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। देय राशि 51 हजार, 527 का भुगतान किए जाने की तारीख तक आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने सेवा में कमी तथा इसके कारण पीड़ित को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार तथा वाद व्यय दस हजार अलग से देने के भी निर्देश दिए हैं। डेढ़ महीने के भीतर सभी भुगतान करने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी पर वसूली व दंडात्मक कार्रवाई की।

Powered by myUpchar

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version