रंगदारी व हत्या के प्रयास के तीसरे आरोपी की जमानत खारिज

काशीपुर(आरएनएस)। प्रथम एडीजे की अदालत ने रंगदारी और हत्या के प्रयास में वांछित एक अन्य आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इससे पूर्व उद्यमी पिता-पुत्र की जमानत खारिज हो चुकी है। आरोपी पिता-पुत्र ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है, जिस पर सुनवाई अब दो दिसंबर को होगी। 25 अक्तूबर को स्टेशन रोड निवासी व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा गया कि कुछ दिन पूर्व उसने रामलीला मैदान में एक वीडियो दिखाकर उससे 40 लाख रुपये की मांग की। इसके बाद 22 सितंबर को अनूप, उसके पुत्र अमोल अग्रवाल, मनदीप, क्षितिज और राजू बाजवा समेत 15-20 लोगों ने उसपर हमला कर दिया। आरोपियों ने फायरिंग कर उसकी हत्या का प्रयास किया। पुलिस जांच में शराब कारोबारी वरुण अग्रवाल और उसके पार्टनर अजय गोयल के नाम भी प्रकाश में आए हैं। इस केस में वांछित आरोपी राजू बाजवा ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने उसकी जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने राजू बाजवा की जमानत भी खारिज कर दी। इससे पूर्व अनूप और उसके पुत्र अमोल की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। उधर, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ जल्द ही धारा 82 की कार्रवाई के लिए आवेदन किया जाएगा।