रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को रेलवे प्रशासन ने नोटिस किए जारी

हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इसके लिए कई समाचार पत्रों में नोटिस की सूचना जारी की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नोटिस जारी होने के 7 दिन के अंदर रेलवे विभाग की भूमि से अनाधिकृत कब्जाधारी भूमि खाली कर दें, नहीं तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जिस पर कार्यवाही करते हुए अभी हाल में जिला प्रशासन और रेलवे ने पिलरबंदी का काम किया था।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया के तहत तैयारियां शुरू कर दी है।

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