Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • पोस्ट ऑफिस में लाखों के गबन के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
  • अल्मोड़ा

पोस्ट ऑफिस में लाखों के गबन के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

RNS INDIA NEWS 28/10/2020
default featured image

अल्मोड़ा। गबन के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने अभियुक्त गिरधारी सिंह पूना पुत्र स्व टीका सिंह पूना निवासी ग्राम पूनाकोट पोस्ट पेटशाल जिला अल्मोड़ा की विभिन्न धाराओं के तहत अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई थी खारिज की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया गया कि अभियुक्त गिरधारी सिंह पूना उप डाकघर पोखर खाली अल्मोड़ा में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे जिनके द्वारा 4 एमआईएस खाते फर्जी तरीके से जारी कर ₹162000 एवं डाक विभाग द्वारा अन्य पासबुकों की जांच की गई तो उसमें 226 पासबुकों में गबन पाया गया तथा 82 पासबुक फर्जी तैयार कर लगभग 48 लाख रुपए का गबन किया गया तथा अभियुक्त द्वारा उक्त एमआईएस के खातों में एंट्री कर उनका इंद्राज सरकारी खाते में किया जाना था जबकि अभियुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

विवेचना अधिकारी द्वारा वास्तविक पासबुक व फर्जी पास बुक में दर्ज एंट्री के मिलान हेतु गिरधारी सिंह पूना के हस्त अभिलेख मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पासबुकों में अभियुक्त के हस्तलेख का मिलान होना पाया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: कैसा रहेगा आपका दिन का राशिफल 28-Oct-20
Next: नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें मुख्यमंत्री: आप

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा

बाड़ेछीना के पास सड़क हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत

RNS INDIA NEWS 31/01/2026 0
default featured image
  • अल्मोड़ा

मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली ने कार्यभार किया ग्रहण

RNS INDIA NEWS 31/01/2026 0
default featured image
  • अल्मोड़ा

तीन दिवसीय क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

RNS INDIA NEWS 31/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 01 फरवरी
  • बाड़ेछीना के पास सड़क हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत
  • ज्योतिर्मठ में ध्वस्त होंगे भू धंसाव के समय जर्जर हुए 55 भवन, टेक्निकल टीम ने किया सर्वे
  • यूजीसी नियमों के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
  • मार्शल आर्ट में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल : रेखा आर्या
  • कार रेंटल सेंटर पर छापा, निजी वाहनों की चाबियां जब्त

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.