पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर दर्ज हुआ धन शोधन का मामला

नयी दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गयी आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।


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