पूर्व डीजीपी सिद्धू की गिरफ्तारी पर लगी रोक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बीएस सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन में कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था, जो विचाराधीन है। उसी मामले में पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमानुसार एक आरोप के लिए दो मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। उन्होंने 23 अक्तूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही सरकार से भी एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की है।

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