पुलिस को गुमराह कर लिखवाया गया मुकदमा

हरिद्वार। हरिद्वार हरकी पैड़ी और भीमगोड़ा में मंदिर बेचने के आरोप में दर्ज हुए मुकदमे के मामले में दूसरे पक्ष ने कथित ट्रस्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दूसरे पक्ष की ओर से मीडिया को जारी बयान में अधिवक्ता प्रानी ओम क्रांच का कहना है कि कौरा देवी ट्रस्ट वास्तविक रूप से कभी अस्तित्व में नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विशाल शर्मा के पास ट्रस्ट के सचिव होने का कोई विधिक प्रमाण नहीं है। बीते दिनों अपने आपको रघुवंश पूरी कौरा देवी ट्रस्ट का सचिव होने का दावा करने वाले भूपतवाला निवासी विशाल शर्मा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि हरकी पैड़ी और भीमगोड़ा स्थित तीन प्राचीन मंदिरों को बेचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोहित पुरी और उनकी माता पुष्पा पुरी ने धोखाधड़ी कर ट्रस्ट की संपत्ति को बेच दिया है। रविवार को दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि पहले विशाल शर्मा कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। कहा कि यह बात विशाल ने पुलिस को नहीं बताई और पुलिस को गुमराह कर मुकदमा दर्ज कराया है। उधर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जा रही है।

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