पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी को उम्रकैद

मुरैना (आरएनएस)।  मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोप में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार गत 17 अक्टूबर 2017 को ग्राम सुजरमा निवासी रूबी रजक (22) ने जली हुई हालत में कैलारस में मजिस्ट्रेट सहित पुलिस को बयान दिया कि दहेज में मोटर सायकिल नहीं मिलने से नाराज उसके पति भीकम रजक ने उसे केरोसिन डालकर जलाया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर आजीवन कारावास से कल दण्डित किया। अदालत ने मृतका के ससुर व उसकी सास के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने के कारण दोनों को दोष मुक्त कर दिया।