पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने हरिद्वार प्राधिकरण और निगम से जवाब मांगा

नैनीताल(आरएनएस)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पैड़ी और रोड़ी बेलवाला में बनाई जा रही पार्किंग के मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण (एचडीए) और नगर निगम से जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।  सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश कर कहा गया कि जहां पार्किंग बनाई जा रही है, वह जगह उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की है। पार्किंग बनाने के लिए उत्तराखंड शासन ने यूपी से अनुमति तक नहीं ली। यूपी के इस जवाब पर कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम से 12 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी 12 सितंबर को की जाएगी। मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा तट समेत कई अन्य जगहों पर हरि गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम पार्किंग बना रहा है। जाम की वजह से हरिद्वार में होने वाले विभिन्न पर्वों के दौरान इन्हें मनाने यहां आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, न कि कोई पिकनिक स्पॉट। इसकी गरिमा बनाई रखी जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण आदि प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दें। यदि सरकार को हरिद्वार शहर को जाम मुक्त कराना है, तो चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अन्यत्र व्यवस्था करे। याचिका में कहा है कि यह जगह हरिद्वार की आत्मा है।

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