पंचायत चुनाव रोक पर सुनवाई 25 जून को, हाईकोर्ट ने पूछा– अब इतनी जल्दी क्यों?

राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया पेश, पिछली सुनवाई में दस्तावेज न रखने पर दी सफाई

नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटवाने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश जी.एन. राव और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को प्रकाशित हो चुका है, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान यह दस्तावेज “कम्युनिकेशन गैप” के चलते अदालत में प्रस्तुत नहीं हो सका।

सरकार की ओर से तत्काल सुनवाई की अपील पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अब इसमें ऐसी क्या जल्दी है? चुनाव कराए जाने को एक साल से अधिक हो चुका है और अदालत पहले भी इस संबंध में कई बार निर्देश दे चुकी है।” इसके बाद सरकार ने गजट नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया।

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 25 जून (बुधवार) दोपहर 2 बजे तय की है। तब तक पंचायत चुनाव पर लगी रोक जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब इसी दिन संयुक्त रूप से की जाएगी।

मंगलवार को दीपिका किरौला और अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई प्रस्तावित थी, जिन्हें अब इसी सुनवाई में शामिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने 9 और 11 जून को जारी पंचायत आरक्षण नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने पूर्व आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर नया रोस्टर लागू किया है और उसे आगामी पंचायत चुनावों से ही प्रभावी मानने का प्रयास कर रही है, जो विधिसम्मत नहीं है।

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