पंचायत चुनाव पर लगी रोक नहीं हटी, अब 26 जून को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने रखी दलीलें, नियमावली और गजट नोटिफिकेशन का किया उल्लेख

नैनीताल। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। यानी राज्य में पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे। फ़िलहाल मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार, 26 जून को निर्धारित की गई है।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव के संचालन के लिए 9 जून को नई नियमावली तैयार की गई थी, जिसके आधार पर 11 जून को आरक्षण व रोटेशन की सूची जारी की गई। इसके बाद 14 जून को इस पूरी प्रक्रिया को विधिवत रूप से गजट में प्रकाशित कर दिया गया।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि पंचायत चुनाव की तैयारियों में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। साथ ही, एक पुराने मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि इसी तरह की परिस्थितियों में वहां चुनाव कराए गए थे। बुधवार को सुनवाई करीब एक घंटा चली। चीफ जस्टिस सरकार की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आए।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाई जाएगी या नहीं। चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिलहाल टली रहेगी, इसका फैसला अदालत की अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

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