नशा तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना

विकासनगर(आरएनएस)। स्पेशल जज एनडीपीएस विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2012 का है। शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 3 मई 2012 को तत्कालीय थानाध्यक्ष सहसपुर रविंद्र शाह ने पुलिस कर्मियों के साथ औचक निरीक्षण में नवीन रावत पुत्र सुजान सिंह रावत निवासी ग्राम भेरणी चमोली को पकड़ा था। उसके कब्जे से एक किलो पांच सौ ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी को सभावाला सहसपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को स्पेशल जज एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें तमाम सबूतों, गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए।

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